May 9, 2025 डीपी विप्र कॉलेज रहेगा ऑटोनॉमस, 30 दिनों के भीतर जारी करनी होगी अधिसूचना, हाईकोर्ट ने खारिज किया आदेशहाईकोर्ट ने डीपी विप्र महाविद्यालय को ऑटोनॉमस नहीं होने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने फैसला सुनाया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार ऑटोनॉमस का दर्जा देने का आदेश दिया है। Read More छत्तीसगढ़