दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दिव्यांगता के आधार पर पति पत्नी और नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पूरी तरह बच नहीं सकता। अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण की राशि ₹8,000 से घटाकर ₹6,000 प्रतिमाह कर दी है। जानिए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। Read More






























