चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए अंबिकापुर नगर निगम की अपील खारिज कर दी और सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आवेदक के पक्ष में राहत दी गई थी। Read More





























Website security powered by MilesWeb
