कोर्ट ने अपने फैसले में चेक जारीकर्ता को 6 माह के अंदर 6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं यदि वह भुगतान नहीं करता है तो इसके लिए उसे कठोर कारावास की सजा भी भुगतने की बात कहीं है। Read More





























Website security powered by MilesWeb
