छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मानसिक या शारीरिक स्थिति के कारण आत्मनिर्भर न हो पाने वाले बच्चे का भरण-पोषण बालिग होने के बाद भी बंद नहीं किया जा सकता। पिता को 7000 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। Read More





























Website security powered by MilesWeb
