BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिलासपुर में गाड़ियों के साथ ही लोगों के चलने की जगह पर दुकानें बनी हुई है। अतिक्रमण हद से ज्यादा है। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने राज्य के डीजी ट्रैफिक से बिलासपुर के अलावा प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी। क्या कदम उठाए जाएंगे, विभाग की कार्ययोजना क्या है जैसे सवालों का जवाब मांगा है।
बता दें, बिलासपुर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही प्रदेश भर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रही है।
बिलासपुर के नेहरू चौक के पास रेड सिग्नल जंप करते समय एंबुलेंस पलट गई थी। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के तौर पर इसे सुनना शुरू किया है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे। कोर्ट ने बिलासपुर के साथ ही पूरे प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई थी। इसके बाद सचिव नगरीय प्रशासन से पूरी राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक शपथपत्र पर जवाब तलब किया था।
इससे पूर्व ही सचिव नगरीय प्रशासन ने सभी नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों के प्रमुख अफसरों को अपने यहां की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश भी दिए थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा सड़क पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है तो लोग कहां चलेंगे।
ये भी पढ़ेंः आज भी नहीं मिली देवेंद्र यादव को राहत, कोर्ट ने 3 सितंबर तक न्यायिक रिमांड में भेजा
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी इस बात को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि यातायात नियम के उल्लंघन पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके आधार पर यातायात को बेहतर बनाने का उपाय करेंगे हमें विश्वास है। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीजी ट्रैफिक से शपथ पत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है।