BILASPUR. पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने एक अन्य अभ्यार्थी की याचिका की सुनवाई की है। जिसमें हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लेने कहा है।
बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने एक अन्य अभ्यार्थी पुष्पा सिदार की याचिका पर सुनवाई किया। जिसमें कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लेकर सूचना देने की भी बात कहीं है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह के बाद का समय तय किया है।
क्या है मामला
अभ्यार्थी पुष्पा सिदार ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में सहमति लेने की बात कही थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी करने की सहमति मांगी थी। राज्य शासन के पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के हवाले किया। मार्गदर्शन मांगा है। गुरूवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी।
सीएम ने भी जताई है खुशी
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीटर हैंडल के माध्यम से पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश को इंटरनेट मीडिया में शेयर करते हुए खुशी जताई और बधाई भी दी।
इन पदों पर जारी होना है अंतिम चयन सूची
छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंसपेक्टर(फिंगर प्रिंट), सब इंस्पेक्टर( प्रश्नांकित दस्तावेज), सब इंस्पेक्टर(कंप्यूटर) और सब इंस्पेक्टर(रेडियो) के अधिसूचना जारी की है। 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में पदों में बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 975 कर दिया गया। तीन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद आज तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है।