RAIPUR. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 7 व 17 नवंबर को मतदान होने है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए वोटर आईडी के अलावा भी अतिरिक्त आईडी बताई है जिसके माध्यम से मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया है कि छत्तीसगढ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचन पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है।
आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित कीले के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। यदि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है तो ऐसे में अतिरिक्त 12 वैकल्पिक दस्तावेज अनुमत किए गए है।
ये है 12 वैकल्पिक दस्तावेज
निर्वाचन आयोग के वैकल्पिक 12 दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र-राज्य सरकार-लोक उपक्रम-पब्लिकक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय
की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों के जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड। इसमें से कोई भी आईडी प्रस्तुत कर सकते है।