RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में बिना रेरा पंजीयन के रियल एस्टेट परियोजनाओं का संचालन करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना के प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार, परियोजना में रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों की बिक्री की गई। इस मामले में प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्राधिकरण ने मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद पाया कि सालासार विहार परियोजना के तहत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन के बिना उनका विक्रय किया गया। यह भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित श्रेणी में आने वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। लागू प्रावधानों के अनुसार, आवश्यक पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन करना, विपणन करना या भूखंडों एवं अन्य संपत्तियों की बिक्री करना प्रतिबंधित है। इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास कार्यों और प्रमोटर से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे खरीदारों के हितों की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

प्लॉट खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सालासार विहार मामले में कार्रवाई के साथ छत्तीसगढ़ रेरा ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से निवेश करने से पहले परियोजना की पंजीयन स्थिति की जांच करने की अपील की है। रेरा पंजीयन की जांच करें: संबंधित परियोजना का पंजीयन अनिवार्य है या नहीं और उसका पंजीयन हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि करें। प्रमोटर का विवरण देखें: परियोजना विकसित करने वाले प्रमोटर की जानकारी का सत्यापन करें। परियोजना के दस्तावेज जांचें: जमीन और परियोजना से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल करें। आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें: ब्रोकर या विज्ञापन में किए गए दावों के बजाय प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण देखें।
वेबसाइट पर मिल सकती है परियोजना की जानकारी
छत्तीसगढ़ रेरा ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। प्राधिकरण के अनुसार, संपत्ति खरीदारों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। आम नागरिक परियोजनाओं के पंजीयन और संबंधित जानकारी की जांच के लिए छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।






































