RAIPUR NEWS. राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लिया है। शहर की चार अत्यधिक व्यस्त सड़कों पर रैली, जुलूस, धरना और अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर अगले दो महीने तक प्रतिबंध लगाया गया है। Raipur Police द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक स्थानों की अनुमति पूर्व अनुमति लेकर ली जा सकती है।

इन मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
जी.ई. रोड – शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक
एम.जी. रोड – जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
सदर बाजार रोड – कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक
एम.जी. रोड (मौलाना चौक से शारदा चौक तक)

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन मार्गों पर दिनभर भारी यातायात रहता है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या जुलूस से आमजन को असुविधा होती है। आपातकालीन सेवाओं, स्कूल-ऑफिस आने-जाने वाले लोगों और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि स्थिति की समीक्षा के बाद आगे की अवधि के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आदेश प्रभावी है और निगरानी बढ़ा दी गई है।





































