BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में 1475 स्कूल प्राचार्यों की पदस्थापना को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पदोन्नति नियमों को पूरी तरह वैध ठहराया है।
इन याचिकाओं में राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति पुराने नियमों के आधार पर होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें पहले से लागू नियमों के आधार पर पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति की नीति तय करना सरकार का अधिकार क्षेत्र है और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट के इस फैसले से अब स्कूल शिक्षा विभाग को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई महीनों से प्राचार्य स्तर की नियुक्तियां अटकी हुई थीं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार जल्द 1475 प्राचार्यों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
अब माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग जल्द ही नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर प्राचार्य पदों पर स्थाई पदस्थापन करेगा, जिससे स्कूलों की कार्यप्रणाली में तेजी और सुधार आएगा।