NEW DELHI. फास्टैग को लगातार बदलाव किया जा रहा है। इस बीच, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 1 अगस्त से फास्टैग के नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब फास्टैग की केवाईसी कराना अनिवार्य है। जो फास्टैग तीन से पांच साल पुराने हैं, उनका केवाईसी जरूरी होगा। जो फास्टैग 5 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें बदलवाना होगा।
केवाईसी के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2024 है। एनपीसीआई ने कहा है कि 1 अगस्त से सभी फास्टैग को वाहन के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए वाहन मालिकों को वाहन खरीदी के 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना होगा। इसके लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा।
ऐसे कराएं ऑनलाइन केवाईसी
- नेशनल हाइवे के फास्टैग पोर्टल (fastag.ihmcl.com) पर जाएं। मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। माय प्रोफाइल पर क्लिक करें। केवाईसी स्टेटस चेक करें। केवाईसी टैब पर क्लिक करें और कस्टमर टाइप चुनें। आईडी प्रूफ, एड्रेस समेत जरूरी विवरण भरें।
- आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, फास्टैग को ऑफलाइन भी अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए फास्टैग जारी करने वाले बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक शाखा में आवेदन भरें और केवाईसी दस्तावेज सौंपें।
जुलाई में भी जारी हुए थे नए नियम
एनएचएआई की ओर से हाल में ही कुछ और नियमों को जारी किया गया था। जिसके मुताबिक अगर किसी वाहन में फास्टैग विंडस्क्रीन पर चिपका हुआ नहीं होगा तो ऐसे वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा। ऐसा करने का मुख्य कारण टोल बूथ पर टैक्स देने में समय को कम करना और फास्टैग के दुरूपयोग को रोकना था। अप्रैल 2024 में ही फास्टैग को लेकर नया नियम जारी किया गया था। जिसके मुताबिक एक वाहन के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग जारी किया जाएगा।