BHILAI. प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र चयनित हितग्राहियों को कुल लागत राशि का 30 प्रतिशत पैसा आवास आवंटन के लिए प्रथम किस्त के रूप में जमा करना होता था, जिसके तहत एकमुश्त 30 फीसदी रुपए जमा करने में हितग्राहियों को परेशानी हो रही थी। शासन ने हितग्राहियों की सुविधा के लिए नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत आवास आबंटन के लिए 30 फीसदी की जगह दस प्रतिशत अंशदान पहली राशि के तौर पर आवास आवंटन के लिए जमा करना होगा। हितग्राही के द्वारा इसके बाद इसे आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा मिल रही है। आवास आबंटन होने के बाद के किस्त भी आसानी से जमा कर सकते है। पात्र हितग्राहियों से राशि जमा करने के लिए निगम के द्वारा सूचना जारी की जा रही है। हितग्राही प्राप्त नोटिस के आधार पर निगम के सुपेल स्थित मुख्य कार्यालय के काउंटर में राशि जमा कर सकते हैं।
भिलाई नगर निगम के मेयर नीरज पाल ने कहा कि इससे लाभार्थियों को पैसे जमा करने में काफी आसानी होगी। अब नगर निगम भिलाई के योजना विभाग में आकर हितग्राही अपना किस्त आसानी से जमा कर सकते हैं। निगम प्रशासन ने हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निगम के योजना विभाग के मुख्य कार्यालय में संपर्क कर सकते है। अन्य किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करें। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।