बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल कॉलेजों मे प्रवेश को लेकर की काउंसलिंग को लेकर बड़ा निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने NEET के स्टेट लेवल पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित Mop Up राउंड को निरस्त कर कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मेरिट आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाए।
बता दें इस मामले में बिलासपुर की छात्रा राधिका मंगतानी ने याचिका दायर की थी और तत्काल सुनवाई की भी मांग की थी। रविवार को छुट्टी के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमवार यानी 4 अप्रैल का दिन अंतिम सुनवाई के लिए तय किया था। सोमवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने पांच तारीख से नए सिरे से एडमिशन के लिए Mop Up राउंड कराने का आदेश भी दिया है।
बता दें बिलासपुर की राधिका मंगतानी ने याचिका में बताया था कि वह नीट 2021 की परीक्षा में शामिल हुईं थी। जिसमें उन्हें 915 वीं रैंक मिली। इसके बाद वह काउंसलिंग की पहली राउंड में शामिल हुईं। पहले राउंड में उसे दाखिला नहीं मिला। इसके बाद दूसरे राउंड में वह शामिल नहीं हो पाईं। इसके बाद तीसरा राउंड शनिवार को होना था। छात्रा का आरोप है कि वह तीसरे राउंड के लिए गई लेकिन उसे शामिल होने नहीं दिया गया।
इसे लेकर छात्रा राधिका ने शनिवार को ही अपने वकील हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में छात्रा ने बताया कि अनारक्षित वर्ग में उसे 915वीं रैंक मिली थी। इसके बावजूद तीसरे राउंड में उसे दाखिला नहीं दिया गया। छात्रा का आरोप था कि कम अंक पाने वालों को एडमीशन दे दिया गया। इस मामले में छात्रा अपने वकील के माध्यम से तुरंत सुनवाई की मांग की थी।
रविवार को इस मामले में न्यायाधीश गोतम भादुड़ी और गौतम चौरड़िया की डबल बैंच ने अनारक्षित वर्ग के तीसरी और मॉपअप राउंड में अंतिम सुनवाई तक रोक लगा दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद माना कि मेरिट आधार पर ही एडमिशन दिया जाना चाहिए। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने चार अप्रैल को होने वाले Mop Upराउंड को नए सिरे से आयोजित करने और इसमें याचिकाकर्ता छात्रा को शामिल करने का आदेश दिया है।