भिलाई। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण घट रहा है और इसके साथ ही प्रशासन द्वारा पाबंदियों पर भी छूट दी जा रही है। दुर्ग जिले में भी कोरोना संक्रमण का दायरा कम हो गया है इसके साथ ही जिले में स्कूलों को अनलॉक करने का निर्णय ले लिया गया है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होने के कारण स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी शुरू करने की अनुमति दी गई है। वहीं कॉलेजों को लेकर अभी किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया है। कलेक्टर भुरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है इस दौरान कोरोना गाइड लाइन पूर्णत: पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के अनुसार दुर्ग जिले के सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र लाइब्रेरी सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे। साथ ही शासकीय व निजी प्रशिक्षण केंद्र हॉस्टल एवं कोचिंग भी सामान्य रूप से संचालित किए जा सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट बाबा बेकरी सामान फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य सामग्री से संबंध प्रतिष्ठान रात 12:00 बजे तक संचालित होंगे। नगरी निकाय के सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे 12:00 बजे के बाद भी खोले जा सकेंगे जिले में सभी प्रकार के धरना रैली एवं जिले को आयोजित किया जाना अभी भी प्रतिबंधित है।
बता दें कोरोना की तीसरी लहर के कारण दुर्ग जिले में संक्रमण की स्थति काफी बिगड़ गई थी। राजधानी रायपुर के बाद दुर्ग जिले में सर्वाधिक मामले सामने आने लगे थे। इसे देखते हुए जिले में सभी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं पर रोक लगा दी गई। कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से 12 वीं तक परीक्षाओं को ऑफलाइन कराने का निर्देश दिया था। वहीं अब स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक समारोह, धार्मिक समारोह, खेलकूद, शादी ब्याह को लेकर भी निर्देश दिया है। इसके लिए 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य की है। 200 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति अनिवार्य की गई है।