शहर की बंद पड़ी सिटी बस सेवा के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त के झूठे शपथपत्र पर सख्त नाराज़गी जताई है। अदालत ने इसे न्यायालय की अवमानना करार देते हुए आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। Read More





























Website security powered by MilesWeb
