यह कार्रवाई एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत की है। इतना ही नहीं सरपंच आगामी 6 साल तक किसी भी चुनाव में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। Read More





























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