बिलासपुर हाईकोर्ट ने जांजगीर निवासी पति की तलाक याचिका मंजूर करते हुए विवाह समाप्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल शिकायत दर्ज कराना मानसिक क्रूरता नहीं है, लेकिन इस मामले में दहेज और घरेलू हिंसा के मामलों में बरी होने के बाद भी लगातार कानूनी कार्रवाई जारी रहने की परिस्थितियों को मानसिक क्रूरता माना गया। Read More




































पति-पत्नी विवाद में CCTV फुटेज पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, फैमिली कोर्ट को दिए दोबारा सुनवाई के आदेश