चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि शिक्षकों को अपनी पसंद के स्थान या गृह जिले में पदस्थ रहने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। Read More





























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