शीर्ष अदालत ने मामले पर बहस के लिए 18 अप्रैल को अगली तारीख दी और कहा कि कार्यवाही लाइव-स्ट्रीम की जाएगी जैसा कि संविधान पीठों के समक्ष सुनवाई के मामले में किया जाता है.
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