याचिकाकर्ता भारतेश नेताम ने कोर्ट को बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से कार्यरत हैं और आवश्यक लेखा प्रशिक्षण भी पूरा कर चुके हैं। वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार वे सहायक लेखा अधिकारी पद पर पदोन्नति के पात्र थे। Read More





























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