TIRANDAJ NEWS. समलैंगिक विवाह दुनिया के कई देशों में वैध हैं। कई देशों में इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन कई ऐसे भी देश है जहाँ इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कई ऐसे देश भी है जहाँ समलैंगिकों को रूह कंपा देने वाली सजा दी जाती। आइए जानते है उन देशों को जहां समलैंगिकता को समझा जाता है महापाप।
यमन- मुस्लिम देश यमन में समलैंगिक विवाह तो दूर, अगर किसी ने समलैंगिक संबंध भी रखा तो उसे अपराध की सजा दी जाती है। यमनी कानून की दंड संहिता 1994 के अनुसार, यदि कोई समलैंगिक संबंध बनाता है तो पत्थर मारकर उसकी हत्या हो सकती है। यमन में अगर कोई कुंवारा पुरुष समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे कोड़े मारे जाने के साथ एक साल की सजा भी हो सकती है। वहीं, अगर महिला समलैंगिक संबंध रखती है तो उसे सात साल की जेल हो सकती है।
ईरान- ईरान शरिया कानून में समलैंगिकता के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। अगर कोई पुरुष वहां किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। वहीँ पार्टनर को किस करने पर कोड़े से मारा जाता है। अगर महिला ऐसा करती है तो उसपर सरेआम कोड़े बरसाए जाते हैं।
मॉरिटानिया- अफ्रीकी देश मॉरिटानिया के 1984 के कानून में कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष-समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे तब तक पत्थर मारा जाएगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। वहीं, महिलाओं को जेल की सजा दी जाती है।
नाइजीरिया- नाइजीरिया का संघीय कानून में समलैंगिकता को महापाप का दर्जा दिया गया है और इसके लिए जेल की सजा का प्रस्ताव है। लेकिन कई राज्यों में शरिया कानून ऐसा है जहां अगर कोई पुरुष समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। नाइजीरिया में समलैंगिकों को अपना क्लब बनाने या फिर किसी भी तरह की बैठक करने पर रोक है।
कतर- इस्लामिक देश कतर में भी अगर कोई मुस्लिम समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। कतर की शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चाहे वो समलैंगिक हो या फिर विषमलैंगिक अपराध माना जाता है। जिसके लिए प्रस्तावित सजा मौत है।
सऊदी अरब- इस्लामिक देश सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत अगर कोई पुरुष-समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। अगर किसी अन्य धर्म के पुरुष से संबंध है तो पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की जा सकती है।
अफ़गानिस्तान- अफ़गानिस्तान में शरिया क़ानून लागू होता है और वहां समलैंगिकता अपराध माना जाता है। यहां समलैंगिकता के अपराधी को गंभीर मामलों में मौत की सजा दी जाती है। 2001 में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान का शासन ख़त्म होने के बाद समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड की सज़ा का कोई मामला सामने नहीं आया।
सूडान- अफ्रीकी देश सूडान में भी समलैंगिकता को अपराध माना जाता है। अगर किसी ने लगातार तीन बार समलैंगिक अपराध किया तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। पहली और दूसरी बार समलैंगिक संबंध बनाने का आरोप पाए जाने पर कोड़े मारने और जेल की सजा दी जाती है।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) – यहाँ अवैध संबंध पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई पुरुष समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे दोषी करार देने के साथ-साथ मौत की सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा, यदि कोई विदेशी पुरुष संबंध बनाता है तो उसे निर्वासित किया जा सकता है।