RAIPUR. छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाई लगातार जारी है. एक के बाद एक नए घोटाले को ED द्वारा उजागर किया जा रहा है. पिछले दिनों ED ने कोयला घोटाला पर कार्रवाई और जांच कर्नाटक में दर्ज जिस FIR में लगे धारा के आधार पर किया था. स्थानीय पुलिस ने अपनी चार्जशीट से उन धाराओं को हटाकर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन धाराओं को हटा दिया था. इसे लेकर बचाव पक्ष के वकील का दावा था कि अब जितने भी आरोपी कोयला घोटाला मामले में जेल में हैं उनकी जमानत हफ्ते से 10 दिनों के अंदर हो जाएगी.
कोयला घोटाला में इसे एक नए मोड़ की तरह देखा जा रहा था. लेकिन ED ने इस मामले में एक और आरोपी निखिल चंद्राकर को मुंबई से गिरफ्तार किया है. इसके बाद बीते मंगलवार रात 08:00 बजे छत्तीसगढ़ के स्पेशल कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया. मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में रात को पहली बार कोर्ट खुला है. लगभग पक्ष और विपक्ष में 3 घंटे चली बहस के बाद 27 जून तक के लिए कोर्ट ने निखिल की कस्टडी ED को सौंप दी है.
कर्नाटक कोर्ट में हटाए गए धारा का हुआ जिक्र
बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, ED की कोयला घोटाला मामले में पूरी कार्रवाई कर्नाटक में दर्ज हुई FIR में धारा 120 बी और 384 पर आधारित है. इस वजह से ED ने जिन आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया है, उन्हें भी जमानत मिल जाएगी. लेकिन बीते मंगलवार रात में छत्तीसगढ़ स्पेशल कोर्ट चली लंबी बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने जब इस धारा के हटाए जाने का जिक्र किया. इस पर ED की ओर से वकील ने इस बात का दस्तावेज दिखाने की बात कही जिससे ये स्पष्ट हो सके की कर्नाटक कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है. तो बचाव पक्ष के वकील ने इससे जुडी दस्तावेज की फोटो कॉपी कोर्ट में पेश की थी. लेकिन स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत इससे सहमत नहीं हुए, क्योंकि यह कोर्ट से प्राप्त अधिकृत दस्तावेज नहीं था. इसलिए ED की ओर से जिरह कर रहे वकील ने एक पूराने केस का रिफरेन्स देते हुए कहा कि चार्जशीट से धारा हटा लेने से ही ये बात मान्य नहीं हो जाती है. साथ ही बताया गया कि इस मामले में इनकम टैक्स की ओर से भोपाल में भी एक कम्प्लेंट फ़ाइल की गई है. इसके अलावा इस मामले में निखिल चंद्राकर की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण बताया गया, जिसके बाद कोर्ट ने निखिल चंद्राकर की कस्टडी ED को 27 जून तक के लिए सौंप दी है.
निखिल चंद्राकर पर है ये आरोप
ED ने अब तक इस मामले में आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, सौम्या चौरसिया, सुनील अग्रवाल सहित 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है. ED ने अपनी चार्जशीट में 500 करोड़ के कोयला घोटाला का जिक्र किया है. जिसमें से 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन को हैंडल और मनी लांड्रिंग करने का आरोप निखिल चंद्राकर पर लगा है.
आरोपियों के जमानत पर संशय की स्थिति
कर्नाटक पुलिस द्वारा चार्जशीट से धारा हटाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जल्द जमानत मिलने का दावा किया जा रहा था. सूर्यकांत तिवारी सहित कई आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए आवेदन भी कर दिया है. जिसकी सुनवाई 24, 26 और 28 जून को होनी है. लेकिन चार्जशीट से धारा हटने के बावजूद निखिल चंद्राकर की रिमांड ED को मिल जाने से आरोपियों को फिलहाल जमानत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है. क्योंकि ED ने भोपाल में दर्ज इनकम टैक्स की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है. फिलहाल बचाव पक्ष के वकील दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सभी आरोपियों को जमानत मिल जाएगी.