BILASPUR NEWS. मुंगेली जिले के बरेला शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा को छात्राओं से अश्लील हरकत करने के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद आरोपी शिक्षक ने हाईकोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसे दोषी मानते हुए अपील खारिज कर दी।
मामला वर्ष 2019 का है, जब सातवीं कक्षा की छात्राओं ने शिक्षक पर बदसलूकी और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था। छात्राओं की शिकायत पर डीडीओ ने बीईओ प्रतिभा मंडलोई से जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए गए। पता चला कि शिक्षक गणित और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त था, लेकिन वह बिना अनुमति विज्ञान पढ़ाता था और इसी दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था।
जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 2 मार्च 2022 को कीर्ति शर्मा को दो साल दो महीने छह दिन की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
शिक्षक ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसने दावा किया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। लेकिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित छात्राओं की गवाही को नकारने का कोई कारण नहीं है। एक अन्य छात्रा ने भी उत्पीड़न की पुष्टि की है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने टिप्पणी की कि स्कूल शिक्षक का पद विश्वास और जिम्मेदारी का होता है। नाबालिग छात्राओं से यौन या अपमानजनक हरकत केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर दंडनीय अपराध है। अंततः हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए शिक्षक की अपील खारिज कर दी।