UTTAR PRADESH NEW POLICE RULE. नए नियम के चलते चेकबुक, मोबाइल, पासबुक, एटीएम कार्ड सहित कई कीमती वस्तुओं के चोरी होने पर थाने में दी गई शिकायत पर थाने की मुहर लगा दी जाती थी। लेकिन अब सिर्फ थाने की मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा।
इसके लिए थाने की जीडी (जनरल डायरी) और सीसीटीएनएस पर भी एन्ट्री करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वस्तुओं के चोरी होने की शिकायत पर थाने की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को लेकर नाराजगी जताई थी। इस पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने नए नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।
जरूरत पड़े तो पुलिस कर्मियों पर करें कार्रवाई
बताते चलें कि एटा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिकायत पर मुहर लगाकर उसे स्वीकार करने तथा किसी भी रिकॉर्ड में उसे दर्ज नहीं किए जाने पर एसपी को प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने को कहा। इसके अलावा डीजीपी को भी निर्देश दिया कि वह इस बाबत मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, कि कोई वस्तु चोरी होने पर उसकी सूचना थाने की जीडी और संबंधित रजिस्टर में भी दर्ज की जाए।
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कोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी ने इस मामले में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का अनुपालन करने में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।