RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री के नियमों को बनाने के लिए साय सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश में दो नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके अनुसार अब 25 हजार अतिरिक्त शुल्क देने पर दफ्तर आने की जरूरत नहीं है बल्कि वह घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकता है। इसी तरह 15 हजार अतिरिक्त देने पर अपाइंटमेंट की जरूरत नहीं है। वह सीधे दफ्तर आकर तत्काल रजिस्ट्री करवा सकता है। यानी अब घर बैठे रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा।
दरअसल, प्रदेश के रजिस्ट्री दफ्तरों में भारी भीड़ के कारण पक्षकारों को कई दिन पूर्व रजिस्ट्री की योजना बनाकर अपॉइंटमेंट स्लॉट लेना पड़ता है। अगर कोई रजिस्ट्री की आपात आवश्यकता हुई तो स्लॉट नहीं होने कारण लोगों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। कई बार रजिस्ट्री करने वाले पक्षकार दूर और अलग-अलग जगहों से आते हैं और स्लॉट नहीं होने पर उन्हें अगले दिन के लिए विश्राम करना पड़ता है। वहीं कई बार किसी पक्षकार को रजिस्ट्री कराने के दूसरे दिन कहीं बाहर प्रवास पर जाने के लिए टिकट बुक रहता है, लेकिन रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट स्लॉट नहीं मिलने के कारण अपनी यात्रा तैयारियों को स्थगित करना पड़ता है।
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इसके लिए तत्काल रजिस्ट्री के तहत स्लॉट उपलब्ध नहीं होने पर भी कोई भी व्यक्ति 15000 रुपए का निर्धारित शुल्क देकर तत्काल रजिस्ट्री के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा स्लॉट ले सकता है। ऑनलाइन सिस्टम में निर्धारित शुल्क देकर अपने मनचाहे समय का स्पेशल अतिरिक्त स्लॉट प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार एक अन्य सुविधा के अंतर्गत घर बैठे रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी।
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इसके अंतर्गत कोई पक्षकार 25000 रुपए का निर्धारित शुल्क जमा कर घर बैठे रजिस्ट्री करवा सकता है। इसमें रजिस्ट्री अधिकारी नियत समय के भीतर आवेदक पक्षकार के निवास में उपस्थित होकर रजिस्ट्री की कार्रवाई संपादित करेगा। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों द्वारा इस प्रकार की सुविधा शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।