BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 18 तहसीलदारों के तबादले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी तहसीलदार सरकार के पास आवेदन पेश करें। इसके लिए 45 दिन का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को भी तहसीदारों के आवेदन पर विचार करने कमेटी का गठन करने कहा है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि उनका ट्रांसफर नियम के मुताबिक हुआ है या नहीं। फिलहाल स्टे मिलने के बाद तहसीलदार अपने मूल स्थान पर ही पदस्थ रहेंगे।
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बता दें, मामला राजस्व विभाग का है। विभाग ने सितंबर महीने में 169 अफसरों का तबादला किया था। इसमें 55 तहसीलदार भी शामिल थे। तबादले को लेकर 18 तहसीलदारों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। याचिका दायर करते हुए कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तहसीलदारों के तबादले पर रोक लगा दी है। याचिका दायर करने वाले तहसीलदार नीलमणि दुबे, अभिषेक राठौर, पेखन टोंडरे, प्रेरणा सिंह, राजकुमार साहू, राकेश देवांगन और जयेन्द्र सिंह शामिल है।
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ट्रांसफर में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप
राजस्व विभाग के ट्रांसफर की सूची आने के बाद इसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। इसमें खास तौर पर राजस्व मंत्री पर पैसे लेकर तबादला करने का आरोप तहसीलदार नीलमणि दुबे ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर में क्राइटेरिया का पालन नहीं किया गया। यह सब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले से हो रहा है। उन्होंने पहले ही इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कहीं थी।