BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल व खेल मैदान सहित खास जगहों पर संचालित किए जाने वाले शराब दुकानों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए संज्ञान लिया था। जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की थी। इस पर कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा था साथ ही इन जगहों से 50 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकान होने आदेश दिया था। राज्य शासन के जवाब के बाद कोर्ट ने इस मामले को निराकृत कर दिया है।
बता दें, प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, पार्क सहित कई सार्वजनिक स्थलों के पास संचालित शराब के दुकानों को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई शुरू की थी। इस पर सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने शासन को फटकार लगाया था और जवाब भी मांगा था इस पर राज्य शासन ने जवाब पेश किया है। कोर्ट को बताया कि वे भी इस मामले को गंभीर समझते है और 50 के बजाए 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम किया गया है। जो नियम को नहीं मानेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
अनहोनी न हो इसलिए जरूरी
सार्वजनिक स्थलों के आसपास में शराब की दुकानें संचालित होने पर अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही माहौल का असर भी बच्चों पर पड़ता है ऐसे में शराब की दुकानें सार्वजनिक स्थलों से दूर होना चाहिए। साथ ही कई बार शराबी नशे में लोगों से दुर्व्यवहार, मारपीट, गुंडागर्दी, छेड़खानी भी करते है ऐसे में इन सभी समस्याओं का हल शराब दुकानों का संचालन दूर हो और नियमों का उल्लंघन करने पर लगातार कार्रवाई करना जरूरी है।
राज्य सरकार करेगी सख्ती
राज्य सरकार ने कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि उन्होंने 50 मीटर की दूरी के बजाए अब स्कूल, कॉलेज, मंदिर, अस्पताल, पार्क जैसी जगहों 100 मीटर दूरी पर ही शराब दुकान खोलने का नियम बनाया है। वहीं यदि कोई भी नियम का पालन नहीं करता है तो इस स्थिति में संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।