BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 15 साल से विभागीय जांच के विरोध में याचिका दायर की गई। इसमें बताया गया कि एक मामले में याचिकाकर्ता पर लापरवाही का आरोप लगाकर 15 साल से विभागीय जांच चल रहा है। याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट के बाद भी विभागीय जांच लंबित होने के कारण पेंशन व अन्य निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी है। हाईकोर्ट की नोटिस के बाद एएसआई के खिलाफ 15 वर्ष पुराने लंबित विभागीय जांच को पूरा कर नस्तीबद्ध किया गया।
बता दें, याचिकाकर्ता संतोष यादव वर्ष 2009 में तखतपुर थाना में एएसआई के पद में पदस्थ थे।
एक दुष्कर्म के मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में निरीक्षक निकोलस खलखो के साथ आईजी बिलासपुर ने विभागीय जांच प्रारंभ किया।
वर्ष 2021 सितंबर में याचिकाकर्ता संतोष रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी विभागीय जांच लंबित होने के कारण उनका पेंशन एवं अन्य देयक का भुगतान रोक दिया गया।
इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से याचिका पेश की।
कोर्ट ने जारी की नोटिस
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पैरवी के बाद कोर्ट ने पूरे मामले को समझते हुए आईजी बिलासपुर को नोटिस जारी किया।
इसमें 15 दिवस में जांच पूरा करने का आदेश दिया।
कोर्ट की नोटिस के बाद आईजी ने 15 वर्ष पुराने जांच को पूर्ण कर याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रहे विभागीय जांच को नस्तीबद्ध किया है।