RAIPUR. अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले सुनाते हुए कहा, अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने कहा, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और यह बरकरार रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने कहा, फैसला ऐतिहासिक है। संसद द्वारा लिए गए फैसले को बरकरार रखा जाना भारत की जीत है।
विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट X पर लिखा- ‘अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।’ नया जम्मू कश्मीर हैशटेग करते हुए विष्णुदेव साय ने लिखा- ‘यह सिर्फ कानूनी फैसला मात्र नहीं है। यह एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। इस विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई। अभिनंदन।’
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 11, 2023
राष्ट्रपति को फैसला लेने का पूरा अधिकार
दरअसल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़क से लेकर इंटरनेट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फैसला आने से पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इन दावों को अफवाह बताया है।