RAIPUR.छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 7 नवंबर व 17 नवंबर को होने है। ऐसे में प्रशासन ने प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसके मताधिकार प्रयोग करने के लिए शासकीय व निजी संस्थानों अवकाश देने कहा है। अवकाश नहीं देने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
बता दें, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होना मतदाता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी व कर्तव्य होता है। ऐसे में मतदान वाले दिन निजी व शासकीय संस्थानों में अवकाश न होने के कारण कई मतदाता मतदान नहीं कर सकते है। जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सामान्य प्रशासन ने इस दिन छुट्टी देने आदेश जारी किया है। जिसमें 7 व 17 नवंबर को अवकाश देने की बात कहीं गई है।
दो चरणों में होंगे 90 सीटों पर चुनाव
छत्तीसगढ़ में चुनाव दो चरण में किए जाएंगे। जिसमें पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में मतदान 17 नवंबर को होंगे। प्रदेश में ये दो दिन अवकाश घोषित किया गया है।
विभाग ने जारी किया आदेश
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जो संस्थान निगोशिएबल इंस्टूमेंट्स एक्स 1881 के तहत उन सभी पर ये आदेश लागू होंगे। साथ ही निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यववसायिक प्रतिष्ठानों को भी इस आदेश के तहत शामिल किया गया है। इन संस्थानों के कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
काटा वेतन तो होगी कार्रवाई
इसके साथ ही अगर अवकाश के लिए वेतन काटी जाती है। तो संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में श्रम विभाग ने कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने आदेश दिया है। वहीं सप्ताह में सातों दिन काम कराने वाले कारखानों को कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय शिफ्ट में श्रमिकों को मतदान के लिए दो घंटे की छुट्टी देना होगा।