RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार सड़कों पर मनमाने ढंग से चल रही गाड़ियों पर अब रोक लगाएगी। यानी अब बिना फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही करने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर एएनपीआर ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू होने वाला है। इसमें बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़को से गुजरने पर ऑटोमैटिक चालान कट जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सड़क में होने वाले दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु की संख्या को देखते हुए इसके लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। कही न कही बिना फिटनेस के चलने वाली हैवी गाड़िया सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। इन्ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग के द्वारा यह पहल की गई है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न मार्गों में एएनपीआर कैमरा लगाये जा रहे है। लगाए गए इन कैमरों से बिना फिटनेस और टैक्स के चलने वाले वाहनों को डिटेक्ट किया जाएगा जिससे ऑटोमैटिक चालान कट जाएगा। परिवहन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़कों पर अनफिट वाहनों का पता लगाने के लिए पहले चरण में 09 जगहों पर एएनपीआर कैमरा लगाया जा चूका है। यह कैमरा परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेर और ई-डिटेक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
यहां शुरू हुआ एएनपीआर ई-डिटेक्शन सिस्टम
महासमुंद बसना पदमपुर रोड , सराईपाली सारंगगढ़ रोड, जयराम नगर मस्तूरी रोड, रायपुर अभनपुर भरेंगाभाटा,पत्थल गाँव अंबिकापुर रोड ,डोंगरगढ़ राजनांदगाँव रोड,रायगढ़ तेंदुवाभाटा, रायगढ़ सरिया, नगरी रोड। इसकेअलावा खनन और औद्योगिक क्षेत्रों से भी एएनपीआर कैमरे के मदद से डेटा इकट्ठा कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
ऑटोमैटिक नंबर प्लेट स्कैंनिंग कैमरा के जरिये से गाड़ियों की जानकारी ली जाएगी। जब कोई वाहन रोड से गुजरेगा तो ये कैमरे उसकी तस्वीरें लेंगे। जिस भी वाहन के पास कानूनी रूप से जरुरी दस्तावेज मौजूद नहीं होंगे उसका रिकॉर्ड वाहन के डेटाबेस से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद ई-डिटेक्शन पोर्टल द्वारा ऑटोमैटिक चालान काट लिया जाएगा। काटे गए चालान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। वाहन मालिक के द्वारा उस चालान का भुगतान नहीं करने पर उस गाड़ी से संबंधित सारे काम परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित रहेंगे। इसी के साथ ही परिवहन सचिव एस प्रकाश ने वाहन मालिकों से सड़क में वाहन चलाने से पहले गाड़ी के समस्त जरुरी दस्तावेजों को अपडेट कराने की अपील की है। वही परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने वाहन मालिकों से फिटनेस, टैक्स, बीमा और पीयूसी के जुर्माने से बचने के लिए वाहन के दस्तावेज अप-टू-डेट रखने की अपील की है।
सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने ई-डिटेक्शन शुरू करने का फैसला लिया है। हालही में सुप्रीम कोर्ट समिति के सचिव संजय मित्तल ने सड़क हादसों को कम करने के लिए शुरू किए गए उपायों को चेक किया। जिसके बाद उन्होंने बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रहे वाहनों पर रोक लगाने के निर्देश दिये थे। इस सिस्टम के तहत किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए टैक्स पटाना, पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा और सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जैसे जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है। इसके अलावा सभी वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी अनिवार्य है। वही पर्सनल गाड़ियों के लिए फिटनेस या परमिट होना जरुरी नहीं है।