कोलकाता (Kolkata)। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में हुई हिंसा (Violence) एवं अन्य अपराधों के सन्दर्भ में सीबीआई CBI ने कलकत्ता उच्च न्यायालय ( High Court) के आदेश पर एक अन्य मामला दर्ज किया है। अब तक 45 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
इस बार मामले के अनुसार प्रार्थी के सामने सहेली के साथ बलात्कार (Rape) किया गया, आरोपियों (accused) ने प्रार्थी के साथ भी अनाचार करने की कोशिश की। मामले की शिकायत पुलिस (police complaint) में की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस अपराध की सीबीआई जांच के बाद अंत में कोर्ट ने मामला दर्ज कराने आदेश (Order) दिया।
सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर 2021 की डब्ल्यू पीए (पी) 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 एवं 169 के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय के 19 अगस्त 2021 के आदेश पर मामला दर्ज किया है।
ये है पूरा मामला
इसमें यह आरोप है कि शिकायतकर्ता अपनी सहेली के साथ कण्डी, मुर्शिदाबाद (Murshidabad) स्थित अपने रिश्तेदार के घर से आ रही थी। इसी दौरान कुछ युवकों (some youths) ने शिकायतकर्ता एवं उनकी सहेली को रोका। युवकों ने सहेली के साथ बलात्कार किया। एक ने शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इस मामले में पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को घटना में शिकायत की, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इसी की जांच में घटना होना पाया (event occurred) गया, फिर एक नया मामला दर्ज किया है।
तीन आरोपियों पर प्राथमिक मामला 10 मई को दर्ज की थी
ध्यान रहे कि सीबीआई ने 25 अगस्त 2021 को पूर्व में एक अन्य मामला दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकर्ता की सहेली के साथ सामूहिक बलात्कार में तीन आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट 10 मई 2021 के माध्यम से नबग्राम पुलिस स्टेशन, जिला मुर्शिदाबाद में पूर्व में दर्ज मामले की जॉच कर रही है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा एवं अन्य अपराधों के सन्दर्भ में अब तक 45 मामले दर्ज किए हैं।
(TNS)