KOLKATA.
भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा को चुनौती देने सोमवार को सूरत सत्र अदालत का रुख कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने परिवार और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ ओबीसी समुदाय के ‘अपमान को दोहराने’ के लिए धूमधाम और तामझाम के साथ सूरत जा रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोलकाता में आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेसी नेताओं का समूह 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील के नाम पर ‘अशांति’ ही फैलाएगा.
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के दोपहर करीब 3 बजे सूरत की सत्र अदालत पहुंचने की उम्मीद है. कांग्रेस को उम्मीद है कि अदालत आज ही मामले की सुनवाई करेगी. संबित पात्रा की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ आज सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर करने की कड़ी में सामने आई है. भाजपा नेता ने पूछा कि राहुल गांधी के साथ सूरत जाने वाले कांग्रेस नेता क्या न्यायपालिका पर दबाव डालना चाहते हैं. संबित पात्रा ने फिर पूछा, ‘राहुल गांधी क्या यह सच नहीं है कि आपने ओबीसी समुदाय के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की? आपने उन्हें चोर कहा और उन्हें गाली दी. आप अपने परिवार और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ धूमधाम से सूरत जा रहे हैं. अपील करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिनआपने सूरत में इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर ओबीसी समुदाय का अपमान किया है. क्या आप अपने इन हथकंडों से भारतीय न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं?’
राहुल गांधी की उनके ‘अहंकार’ के लिए आलोचना करते हुए भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि वह अपनी टिप्पणी के लिए निचली अदालत से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे. संबित पात्रा ने कहा, ‘निचली अदालत ने उन्हें (राहुल गांधी) माफी मांगने का अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वह राहुल हैं और माफी नहीं मांगेंगे. राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ नहीं चल सकते. आखिर यह अहंकार क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के लिए खिंचाई खिंचाई की थी. वह सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अदालत ने उनसे हलफनामे के रूप में लिखित माफी मांगी.’
उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी ने सूरत की निचली अदालत से माफी नहीं मांगी. आज वह अपने परिवार के साथ सूरत जा रहे हैं और ओबीसी समुदाय को और अपमानित करने का काम कर रहे हैं.’ वायनाड के पूर्व सांसद को कर्नाटक में 2019 में उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने 23 मार्च को दोषी ठहरा दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.