BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों के प्रमोशन पदस्थापना मामले में आदेश जारी किया है। जिसमें सहायक शिक्षकों को 10 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग के आदेश दिए है। संसोधित स्कूलों में इनकी नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक पदस्थापना प्रमोशन में घोटाला के चलते इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।... Read More
























































