BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ध्वनि प्रदूषण, अवैध रूप से रास्ता बंद करने और खुले में कचरा जलाने जैसी समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। परीक्षा के समय शहर में बिगड़ती व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका और प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि नागरिकों की शांति, स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद-21 प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण में जीने और सोने का मौलिक अधिकार देता है। इसके बावजूद यदि रातभर लाउडस्पीकर बजते रहें, रास्ते बंद कर दिए जाएं और कचरा खुले में जलाया जाए, तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने की। कोर्ट ने कलेक्टर, कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

गेट लगाकर रास्ता बंद करने पर निगम आयुक्त से जवाब
सरकंडा क्षेत्र के शर्मा विहार और गीतांजलि सिटी कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पर गेट लगाकर रास्ता बंद किए जाने के मामले को भी कोर्ट ने गंभीर माना। कॉलोनी विकसित होने के बाद बिल्डर द्वारा रास्ता बंद कर देने से चारपहिया वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है।
इसका सीधा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें स्कूल जाने के लिए अब लंबा और वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। डिवीजन बेंच ने कहा कि नागरिकों की आवाजाही और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होना गंभीर विषय है और इस मामले में नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

ओम विहार में रातभर बजते लाउडस्पीकर
इसी तरह सरकंडा क्षेत्र के ओम विहार में ध्वनि प्रदूषण की समस्या से लोग बुरी तरह परेशान हैं। यहां आधी रात से लेकर सुबह 8 बजे तक फुल वॉल्यूम में लाउडस्पीकर बजते रहते हैं, जिससे रहवासियों की नींद, स्वास्थ्य और कामकाज प्रभावित हो रहा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद राहत नहीं मिली। सुबह चार बजे शिकायत करने पर रायपुर कंट्रोल रूम से धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। आरोप है कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन भी कानून से ऊपर नहीं हो सकते और इस मामले में कलेक्टर से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा गया है।

खुले में कचरा जलाने से बच्चे-बुजुर्ग परेशान
नगर निगम के वार्ड नंबर-7, कालिका नगर में ग्रामीण बैंक के पास रोज सुबह-शाम कचरा जलाने की शिकायत पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। यहां कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।



































