BILASPUR NEWS. दुर्ग स्टेशन से मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार ननों को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने दोनों ननों को जमानत दे दी है। 1 अगस्त को ननों की जमानत अर्जी पर एनआईए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। अब पिछले 9 दिनों से दुर्ग जेल में बंद दोनों नन को बिलासपुर NIA कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर आज यानी 2 अगस्त जमानत दे दी है। बता दें कि दोनों ननों की गिरफ्तारी का मामला दुर्ग कोर्ट से खारिज होने के बाद बिलासपुर NIA कोर्ट पहुंच था।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार ननों के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर NIA कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें दर्ज कराईं। NIA कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। NIA कोर्ट के जज सिराजुद्दीन कुरैशी आज ननों की जमानत पर फैसला सुनाया। कैथोलिक नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस की जमानत याचिका पर आज यानी 2 अगस्त को फैसला आया। ननों के वकील ने बताया कि पुलिस के पास सबूत नहीं हैं। इसके लिए शर्तें भी तय की गई हैं।
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बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था। आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को GRP के हवाले कर दिया था। GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
इस मामले को लेकर केरल सांसदों ने दो बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। 29 जुलाई को INDI गठबंधन और भाजपा का डेलिगेशन रायपुर पहुंचा था, जिन्होंने दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात की थी। UDF के एंटो एंटनी, हिबी ईडन समेत 4 सांसद शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने दुर्ग में ननों से मुलाकात के बाद राजधानी रायपुर में पुतला फूंका था और प्रदर्शन कर विरोध जताया था। इस विरोध प्रदर्शन में केरल सांसदों के साथ कांग्रेस सह-प्रभारी जरीता लैतफलांग समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
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एनआईए कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत