BILASPUR NEWS.छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते सात महीनों में 120 मामले दर्ज होने के बाद अब इस पर न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चाकूबाजी की बढ़ती वारदातों को गंभीरता से लेते हुए डिजाइनर और बटनदार चाकुओं की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
बता दें, अदालत ने साफ कहा है कि इन चाकुओं को खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षों पर कानूनी कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट का मानना है कि इस तरह के खतरनाक और आकर्षक डिजाइन वाले हथियार युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जिससे अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं।
सामाजिक असर पर चिंता
न्यायालय ने इसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि समय रहते रोकथाम जरूरी है, ताकि युवाओं और नाबालिगों में गलत संदेश न जाए। अदालत का कहना है कि अगर इन हथियारों की बिक्री और खरीद पर लगाम नहीं लगी तो समाज में असुरक्षा का माहौल गहराता जाएगा।
पुलिस को मिले सख्त निर्देश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे चाकू बेचने वाले दुकानदारों और उन्हें खरीदने वाले लोगों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाए। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही, शहर के बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस आदेश का सख्ती से पालन किया गया, तो आने वाले समय में चाकूबाजी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।