BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में सरकारी परिवहन व्यवस्था की बदहाली पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। बिलासपुर शहर में सिटी बसों की बेहद खराब हालत को लेकर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद सिटी बस सेवा में सुधार नहीं हो रहा, यह जनता के साथ अन्याय है।
बता दें, राज्य शासन की ओर से पेश किए गए जवाब में बताया गया कि बिलासपुर में कुल 9 सिटी बसें हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 5 ही संचालन में हैं। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इतने बड़े शहर में मात्र 5 बसें कैसे पर्याप्त हो सकती हैं? कोर्ट ने इसे ‘प्रशासनिक लापरवाही’ करार दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिटी बस योजना के नाम पर जो बजट खर्च हुआ है, उसका जनता को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। यदि व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट ने पूछा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए जारी बसें कहां और किस हाल में हैं। जवाब में बताया गया कि कुछ बसें मेंटेनेंस और कुछ स्क्रैप की स्थिति में हैं।कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि योजना के क्रियान्वयन में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है।
जनता को हो रही परेशानी
बिलासपुर समेत राज्य के कई शहरों में सिटी बस सेवा नाममात्र की रह गई है। रोजाना सफर करने वाले छात्र, कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में दिशा-निर्देश संभव
अब हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सख्त दिशा-निर्देश देने के संकेत दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट परिवहन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग से विस्तृत कार्ययोजना मांग सकता है।