NEW DELHI NEWS. देश में आज से कई नियम बदल गए हैं। दरअसल, नए वित्तीय नियम लागू होने से आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। ATM ट्रांजैक्शन चार्ज, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट और आधार अपडेट फीस जैसी कई चीजें बदल जाएंगी। नए नियम इसके मुताबिक अगर आपके क्रेडिट कार्ड की ऑटो-डेबिट पेमेंट फेल हो जाती है, तो 2 परसेंट तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी। जैसे कि अगर आपने अपने मोबाइल में ऑटो डेबिट सेट कर रखा है और यह फेल हो जाता है, तो बैंक आपसे 2 परसेंट तक का चार्ज वसूलेगा।
इसके अलावा, 1 जून से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगेगा। कुछ बैकों ने क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी और इंटरनेट जैसे यूटिलिटी बिल भरे जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही साथ कैशबैक को लेकर भी नियम बदले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आज से क्रेडिट कार्ड से फ्यूल खरीदने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं, अब डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर ATM से पैसा निकालना भी महंगा हो जाएगा।
ये भी पढ़ें: सुशासन तिहार के समापन के बाद सरकार की बड़ी घोषणा…छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
नए नियमों के अनुसार अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपका विदड्रॉल चार्ज बढ़ सकता है। यानी एटीएम से बार-बार कैश निकालना अब जेब पर भारी पड़ सकती है। बैंक FD पर अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। मौजूदा समय में, बैंक FD पर अमूमन 6.5 परसेंट से 7.5 परसेंट के बीच रिटर्न देते हैं। अब RBI के रेपो रेट में कटौती किए जाने की उम्मीदों के बीच एफडी पर इंटरेस्ट घट सकता है। वैसे कई छोटे बैंक पहले ही फिक्स्ड डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरें कम कर चुके हैं।
नए EPFO 3.0 सिस्टम का आज लॉन्च होगा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इससे सब्सक्राइबर्स को बैंक जैसी सुविधाएं मिलेंगी जैसे कि PF का पैसा ATM से निकाला जा सकेगा, KYC अपडेट, क्लेम सेटलमेंट में आसानी होगी। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 24 रुपये कम हो गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा चलाने वालों को फायदा होगा। ऑपरेश्नल कॉस्ट कम होगा, तो फायदा ग्राहकों को भी होगा।
अब मुफ्त में 14 जून, 2025 तक ही आधार अपडेट हो पाएगा। इसके बाद ऑनलाइन आधार अपडेट कराने पर 25 रुपये और सेंटर पर जाकर अपडेट कराने में 50 रुपये लगेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी के मुताबिक, 1 जून 2025 से ओवरनाइट और लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिडेम्प्शन के लिए नई कट-ऑफ टाइमिंग सेट की गई है। यानी कि अब दोनों के लिए कट-ऑफ टाइम अलग-अलग तय किए गए हैं। अब ऑफलाइन रिडेम्प्शन रिक्वेस्ट दोपहर के 3 बजे तक जमा करनी होगी, जबकि ओवरनाइट स्कीम्स में रिडेम्प्शन करने वाले निवेशक शाम के 7 बजे तक रिडेम्प्शन रिक्वेस्ट जमा करा सकेंगे।