BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डीएड और बीएड विवाद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को फटकार लगाई। कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच में हुई। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पहले ही सरकार को निर्देश दिया था लेकिन कोई नई सूची तैयार नहीं की गई। ऐसे में कोर्ट सरकार को अंतिम मौका देते हुए 7 दिनों में नई सूची जारी करने कहा है।
बता दें, हाईकोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि 21 दिनों के अंदर ही बीएड अभ्यर्थियों को बहार कर केवल डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर कोर्ट में पेश की जाए। लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी सूची सरकार ने जमा नहीं की।
इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है। वकील के तर्कों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल समय बर्बाद किया जा रहा है और अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
सरकार ने रखा था अपना पक्ष
सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि चयन सूची तैयार करने के लिए व्यापम को पत्र भेजा गया था लेकिन व्यापम की ओर से अब तक कोई सूची नहीं भेजी गई है। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का भी उल्लेख किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सात दिनों के अंदर ही डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है।