BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महासमुंद जिला में गौ तस्करी के आरोप में यूपी के तीन युवकों की हत्या जांच के लिए एसआईटी जांच कराने याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने प्रकरण में चालान पेश होने तथा आरोप तय किए जाने पर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में पक्ष रखने की छूट दी है।
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बता दें, मामला जून 2024 का है। जहां महासमुंद जिला के आरंग थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के संदेह में कुल लोग रायपुर से उड़ीसा जा रहे ट्रक का पीछा किए व ट्रक को महानदी पुल में रोक कर ड्राइवर व दो खलासी की जमकर पिटाई की। पुलिस के नीचे तीनों घायल अवस्था में मिले। इसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वारदात में चांद मियां, गुड्डू खान व सद्दाम की मौत हुई।
इस मामले में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। मृतकों के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि वारदात की जानकारी घायल चांद मियां ने अपने चचेरे भाई को दी व कुछ वीडियो भी बनाया गया था। आरोपी तीन गाड़ी में आए थे। आरोपियों की संख्या 10 से 15 रही होगी लेकिन पुलिस ने केवल 5 लोगों को नामजद किया है।
इस कारण से मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई। शासन की ओर से कहा गया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पांच आरोपियों को नामजद गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही न्यायालय में चालान पेश भी कर दिया। इस पर कोर्ट ने शासन से ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी। इस पर कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। याचिकाकर्ता कोर्ट में अपना अतिरिक्त साक्ष्य पेश कर सकते है।