BILASPUR. छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राजमिस्त्री के हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू के सिंगल में हुई। हाईकोर्ट ने मकान के कागज पेश करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने तीन दिन के मोहलक को कम मानकर मोहलत बढ़ा दी है।
बता दें, सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र स्थित पानी की टंकी में राजमिस्त्री का शव मिला था। इसके बाद सीएमओ ने फरार मुख्य आरोपी अभिषेक पांडेय के मकान पर 11 सितंबर को नोटिस चस्पा कर दिया। इसमें भ्ज्ञवन निर्माण अनुमति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। साथ ही 3 दिन में कागज नहीं देने पर बुलडोजर की कार्रवाई के आदेश दिए।
सीएमओ के इस आदेश के खिलाफ आरोपी के परिजन ने अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की। याचिका दायर कर याचिका में बताया कि निर्माण अनुज्ञा जारीकर्ता अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। जबकि उन्होंने ही भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की है। साथ ही यह भी बताया गया कि जानबूझकर सुनियोजित तरीके से सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया।
यह नोटिस सद्भावना पूर्ण तरीके से जारी नहीं किया गया है। मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय की मांग की। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीएमओ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ता को अनुज्ञप्ति की प्रति एवं नोटिस का जवाब सीएमओ नगर पंचायत सीतापुर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
जानें क्या है पूरा मामला
उलकिया गांव में हाई स्कूल भवन का निर्माण ठेकेदार अभिषेक पांडेय और उसके साथी करा रहे हैं। 3 महीने पहले निर्माण स्थल से छड़, सीमेंट और निर्माण सामग्री की चोरी हो गई। 7 जून को ठेकेदार और उसके साथी संदीप को उठाकर गाड़ी में ले गए। इसके बाद से संदीप लकड़ा वापस नहीं लौटा। 16 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस संदीप का पता लगाने में जुटी थी।
8 जून को ठेकेदार ने संदीप और उसके साथियों पर छड़-मटेरियल चोरी करने के लिए एफआईआर दर्ज कराया। 14 जून को परिजनों ने संदीप को ठेकेदार के साथ जाने की बात पुलिस को बताई। 16 जून को संदीप के गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज करायी। इस दौरान आदिवासी समाज ने घेराव कर ठेकेदार व उसके साथी पर मामला दर्ज करने की मांग की। 5 अगस्त को ठेकेदार के साथियों ने संदीक की हत्या करना स्वीकार किया और उसके दूसरे दिन 6 अगस्त को संदीप की लाश बरामद की गई।
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फिल्मी तरीके से दफनाया शव को
सीतापुर क्षेत्र में 3 माह पूर्व लापता आदिवासी राजमिस्त्री की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसके शव को मैनपाट के ग्राम लुरैना में सौर ऊर्जा संचालित पानी टंकी के नीचे दफना दिया था। आरोप है कि ठेकेदार अभिषेक पांडेय ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने पानी टंकी के निर्माण को हटाकर एक्सीवेटर की मदद से नींव के फाउंडेशन वाले हिस्से को खोदा तो शव बरामद हुआ। शव का ऊपरी हिस्सा सड़ गया था। केवल कपड़े और कंकाल बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या के इस केस में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।