BALODA BAZAAR. प्रदेश के बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए 27 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दिया है।
बता दें, भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव को बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है। विधायक की पेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। जिला सत्र न्यायालय बलौदा बाजार में जस्टिस अजय खाखा के समक्ष हुइ्र।
उन्होंने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उनकी न्यायिक रिमांड को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब उन्हें 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने राजीव भवन में कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक ली। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति तय की गई। कांग्रेस गिरफ्तारी के खिलाफ 24 अगस्त को प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी। मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष महंत समेत कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव से मिलने सेंट्रल जेल भी पहुंचे।
शनिवार को हुई थी गिरफ्तारी
भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी बीते शनिवार को हुई थी। इस दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। सुबह पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी लेकिन देवेन्द्र यादव के समर्थकों व कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने हंगामा किया लेकिन आखिरकार देर रात भिलाई विधायक को गिरफ्तार किया गया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव को लगातार नोटिस जारी किया गया था।
चौथी बार नोटिस जारी होने के बाद विधायक ने बयान देने जाने से मना किया। उन्होंने कहा था कि पुलिस को जो भी बयान लेना है, उनके पास आए और लेकर जाए। गिरफ्तारी से पहले देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि जेल में बंद सतनामी समाज के युवाओं को मेरे खिलाफ जबरन बयान देने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे ये बोलने को कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव 12 गाड़ियों में भरकर लोगों के साथ आए थे।
पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए है आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में विधायक देवेन्द्र यादव के गिरफ्तारी पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर देवेन्द्र यादव को धोखे से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है।
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उन्होंने कहा कि देवेन्द्र बताया है कि उसे एफआइआर की कॉपी नहीं दी गई है। नहीं यह बताया गया है कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जो भी नोटिस उन्हें मिला वो धारा 160 के तहत थी और यह गवाही के लिए होती है।
वहीं, कांग्रेस विधायक दल से पहले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी विधायक देवेंद्र यादव से मिलने के लिए रायपुर जेल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि हम यहां मिलने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 से ज्यादा लोगों को मिलने नहीं दिया गया। हम 5 लोग मैं, भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल और लालजीत सिंह राठिया को अनुमति दी गई। कांग्रेस प्रयास करेगी कि इस अन्याय के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में राज्यपाल से मिलेंगे।