BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वन विभाग के अफसर ने प्रमोशन की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि वन विभाग में जूनियर ही नहीं जिसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है उसे पदोन्नत दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वन विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है।
बता दें, वन विभाग में पीसीसीएफ जो कि आईएफएस का सर्वोच्च पद है। उसके प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि भारतीय वन सेवा के कार्यरत सात प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को विचारण क्षेत्र में रखने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की पिछले साल बैठक आयोजित की गई थी।
इसमें मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं भारत सरकार द्वार नियुक्त अधिकारी उपस्थित थे। 16 अप्रैल 2009 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में और उपलब्ध सेवा अभिलेख व दिए गए मापदंड के आधार पर समग्र रूप से मूल्यांकन के उपरांत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्केल लेबल 16 में कार्यरत सात अधिकारियों में से वी.श्रीनिवास राव भारतीय वन सेवा (1990 वर्ष) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख पद एवं शीर्षस्त वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के द्वारा प्रदाय किया गया था।
इसी प्रमोशन को चुनौती देते हुए याचिका है। इसमें बताया गया कि राव न सिर्फ जूनियर है बल्कि उसके खिलाफ विभागीय जांच चर रही है। साथ ही कुछ रिवकरी आदेश भी दिए गए है। इसलिए उनका प्रमोशन उचित नहीं है।
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कोर्ट ने मांगा है जवाब
कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के बातों को सुना। उसके बाद विभाग को इस संबंध में जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब 2 सप्ताह के भीतर देने कहा गया है।