BILASPUR. पटवारी राजस्व से संबंधी मामलों को देखते हैं। खरसा, बी-1, नक्सा, नामांतरण, डायवर्सन के अलावा रजिस्ट्री जैसे कार्य इनके बिना नहीं हो सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं इन कार्यों के लिए ये खास होते हैं पद छोटा है लेकिन ये काफी काम के माने जाते है। अक्सर पटवारियों के कार्यों की चर्चा होती है। वहीं एक पटवारी के कारनामें की चर्चा तो राजस्व मंत्री तक पहुंच गई है। पटवारी के कार्यों में अनियमितता के चलते राजस्व मंत्री ने कलेक्टर को जांच के आदेश दिए है।
बता दें, राजस्व मंत्री के निर्देश पर पटवारी कौशल यादव के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने अपर कलेक्टर आरए कुरूवंशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है।
समिति 10 बिंदुओं पर आधारित शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। सभी शिकायतें ग्राम बिजौर और मोपका के पटवारी कौशल यादव के पदस्थापना के दौरान की है।
वहीं पूर्व में अलग से की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर जांजगीर-चांपा को पत्र भेजा गया है। पटवारी की पदस्थापना वर्तमान में जांजगीर जिले में है।
तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा मौजा बिजौर के पदस्थापना के दौरान मौजा बिजोर स्थ्ज्ञित खसरा नम्बर 396, 398 जो निस्तार पत्रक में शासकीय कोटवार भूमि के रूप में दर्ज है के क्रय-विक्रय व नामांतरण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएं की गई है।
साथ ही तहसील बिलासपुर स्थित मौजा मोपका में पदस्थ रहने के दौरान मोपका स्थित खसरा नंबर 992-9 जो कि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमिक है। उसके क्रय-विक्रय तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-165(7-ख) का उल्लंघन कर नामांतरण कराए जाने की प्रक्रिया में तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई है।
पटवारी वर्तमान में जांजगीर जिला में पदस्थ है। ऐसे में उसके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने जांजगीर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।