BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई काफी समय से हाईकोर्ट में चल रही है। इससे पूर्व जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस नरेन्द्र व्यास के बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यार्थियों की हो रही भर्ती को अवैध कहा है। इन पदों पर पुरुष अभ्यार्थियों की भर्ती करने निर्देश दिया है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार की भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रदेश में 2018 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में पदों व भर्ती से संबंधित गड़बड़ी को लेकर कई याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यार्थियों के बजाए पुरुष अभ्यार्थियों अवसर देने कहा है। इस आदेश को 45 दिनों के अंदर पालन करने निर्देश दिया है।
क्या है मामला
ज्ञात हो कि पुलिस विभाग ने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर, सब इंस्पेक्टर रेडिया के कुल 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2021 से चल रही है।
पूर्व में भर्ती की 2018 को शुरू की गई थी। 655 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बीच आचार संहिता लागू हो गई। फिर सरकार भी बदल गई। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया भी रूक गई।
अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2021 में 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। व्यापम ने 29 जनवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा ली। इसके बाद 26 मई व 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 60 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए।
लिखित परीक्षा के बाद 18 से 30 जुलाई 2023 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 तक साक्षात्कार लिया गया। इसके बाद से प्रक्रिया रूकी हुई थी। अब अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जाी करने का आदेश किया है।