BHILAI.नगर निगम भिलाई में फर्जी जाति के मामले में नगर निगम पार्षद व उपसभापति मोहम्मद सलमान के बाद अब एक और पार्षद को नोटिस जारी हुआ है। पार्षद नितिश कुमार यादव को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर नोटिस जारी कर बर्खास्त करने कहा। वहीं पार्षद सलमान को भी बर्खास्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
बता दें, भिलाई नगर निगम के पार्षद नितिश कुमार यादव के जाति प्रमाण पत्र जमा न करने के विरूद्ध सिद्धार्थ यादव पिता भागवत प्रसाद यादव ने आवेदन किया है। जानकारी के मुताबिक आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष याचिका दायर की। जिसमें बताया गया कि वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नितिश कुमार यादव के द्वारा नगर पालिका निगम भिलाई का चुनाव दिसंबर 2021 होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड से स्वयं को पिछड़ा वर्ग का होने का दावा किया और नामांकन 2 दिसंबर 2021 को दाखिल किया गया।
नितिश कुमार द्वारा झूठा शपथ पत्र देते हुए स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य बताया एवं अपने नामांकन में जाति के समर्थन में च्वाईस सेंटर के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने आवेदन का आनलाइन स्टेटस संलग्न किया। स्वयं ही दर्शित है कि नामांकन दिनांक तक नितिश कुमार यादव के पक्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, किंतु फिर भी आश्चर्यजनक रूप से नितिश कुमार यादव का नामांकन खारिज नहीं किया गया। यह इसी चुनाव में आवेदक द्वारा विधिवत जाति प्रमाण पत्र के साथ नामांकन प्रस्तुत किया गया। मतदान व मतगणना के बाद नितिश कुमार यादव को विजेता घोषित किया गया।
जाति प्रमाण की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई
चुनाव जीतने के बाद आवेदक सिद्धार्थ को पता चला कि नितिश कुमार यादव अन्य पिछड़ा वर्ग अहीर यादव जाति का सदस्य नहीं है एवं इस तरह आवेदक ने नितिश कुमार यादव के नामांकन व आवेदन एवं समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। किंतु उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी नितिश कांग्रेस पार्टी से जीता हुआ उम्मीदवार था। अतः आवेदक को किसी प्रकार की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई। किंतु बार-बार प्रयास करने के बाद जनवरी 2024 में आवेदक को नामांकन की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। इसमें जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। केवल जाति प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन च्वाईस सेंटर का स्टेटस की कापी संलग्न थी। जिसका परिशीलन करने के बाद पता चला कि आनलाइन आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
नितिश को जारी किया नोटिस
आवेदक की याचिका पर उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका की सुनवाई करते हुए नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 (1) ए-1 के तहत आवेदन प्रस्तुत करें एवं प्रस्तुति के बाद नितिश कुमार यादव का कोई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर विधिवत 3 माह के अंदर निराकरण करते हुए बर्खास्त किया जाए।