RAIPUR. भाजपा अपने सबसे महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को एक मार्च से लागू करने जा रही है। इस योजना को लेकर सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। इसको प्रदेश सियासत गरमा गई है । पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने वादा किया है प्रदेश की सभी महिलाओं को 12 हजार रू देंगे तो उन्हें इसे पूरा करना चाहिए …इसमें किसी पर प्रकार का क्राइटेरिया इसके लिए तय नहीं किया जाना चाहिए।
महतारी वंदन योजना को लेकर क्राइटेरिया फिक्स करने पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने वादा किया है प्रदेश की सभी महिलाओं को 12 हजार रू देंगे तो उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। इसमें किसी पर प्रकार का क्राइटेरिया इसके लिए तय नहीं किया जाना चाहिए। नियम और शर्तों से लाखों महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा ।
वहीं, कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि वास्तविक और जरूरतमंद लोग को योजना का लाभ मिले इसके लिए स्कीम लाई गई है । कांग्रेस पार्टी को वादा खिलाफी का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पांच साल में उन्होंने वादा खिलाफी की है। हमने जो वादा किया है । एक-एक वादा पूरा कर रहे हैं ।
इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब बस घोषणा करती रही, घोषणा पर अमल नहीं किया,जिसका प्रतिशोध जनता ने लिया ।भाजपा की बातों में सच्चाई रहती हैं ।महतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पर मिलेगी । प्रावधान बनाने में जी समय लगता है ।
कांग्रेस सत्ता पक्ष पर प्रदेश की महिलाओं के साथ छल करने का आरोप लगा रही है…तो वही सरकार पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाने का दावा कर रही है…बहरहाल कांग्रेस इसे अब लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरने तैयारी में है ।
गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में आगामी 1 मार्च से लागू की जायगी..योजना का लाभ पाने कल से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवदेन किए जायेंगे । इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 रूपए की प्रतिमाह के हिसाब से साल में 12 हजार रूपए की राशि डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा । सरकार ने योजना के लिए पात्र और अपात्रता की नियम और शर्ते भी जारी की । इसके तहत इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 1 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए । योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी । वहीं आयकर दाता, शासकीय कर्मचारी, विधायक सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद मंडल आयोग के अध्यक्ष इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।