BILASPUR. हाईकोर्ट के द्वारा लगातार शहर में शोर-गुल से हो रहे लोगों की परेशानी को देखते हुए साइलेंस जोन घोषित के निर्देश दिए थे। जिसे ध्यान में रखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर में साइलेंस जोन घोषित जगहों के विषय में आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक यदि साइलेंस जोन में नियमों को तोड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि जिले के आसपास के क्षेत्रों में तेज हॉर्न व डीजे बैंड बाजे से बच्चे व बड़ों को काफी परेशानी हुई कुछ के तो हार्ट अटैक की भी खबरे अखबारों में छपी। जिसे देखकर हाईकोर्ट ने पीआइएल पर संज्ञान लिया और साइलेंस जोन घोषित करने कहा। अब बिलासपुर में भी साइलेंस जोन घोषित किया गया है।
जिसके तहत कोर्ट, अस्पताल व स्कूलों को खास तौर पर चिन्हांकित कर साइलेंस जोन घोषित किया है। जिला कलेक्टर ने ये निर्देश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है। उन्होंने सक्षम प्राधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश भी दिए है।
सभी शासकीय कार्यालय है साइलेंस जोन में
कलेक्टर ने साइलेंस जोन के लिए जो आदेश जारी किया है। उसमें हाईकोर्ट व जिला कोर्ट के आसपास 100 मीटर की परिधि को शामिल किया गया है। वहीं साइलेंस जोन में भारत सरकार के चिकित्सालय, अशासकीय चिकित्सालय, सभी शैक्षणिक संस्थान व सभी शासकीय कार्यालयों को शामिल किया गया है।